सूचना का अधिकार

लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अन्तर्गत सूचना का अभिगम प्राप्त करने के अधिकार के व्यावहारिक तंत्र की स्थापना उपलब्ध कराने का एक अधिनियम, जिससे प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ावा दिया जा सके, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन तथा उससे संबंधित मामले या उसके प्रासंगिक।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा नाइलिट सहित इसके संबद्ध संगठनों के आरटीआई ऑनलाइन का कार्यान्वयन भी किया गया है। भुगतान गेटवे के साथ यह पोर्टल आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के मुख्य मंत्रालयों/विभागों के लिए आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य लोक प्राधिकारियों के लिए आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे।    

पारदर्शिता ऑडिट की रूपरेखा

 

लोक सूचना अधिकारी
श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव,
उप निदेशक (कानून),
ई-मेल: dd-law[at]nielit[dot]gov[dot]in
फोन : 011-2530 8300 I/C: 338

 

अपील प्राधिकारी
श्री आर. पी. पाण्डेय,
प्रभारी कुलसचिव,
ई-मेल: registrar[at]nielit[dot]gov[dot]in,
फोन : 011-2530 8300 I/C: 221

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