प्रत्यायन

प्रत्यायन के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: क्या हम रा.इ.सू.प्रौ.सं. की संबद्धता / फ्रेंचाइजीध् / अध्ययन केंद्र प्राप्त कर सकते हैं? 
उत्तर: नाइलिट आर्इटी शिक्षा वं प्रशिक्षण के अनौपचारिक क्षेत्र में विशिष्ट संस्थानों / संगठनों द्वारा संचालित पाठयक्रमों को प्रत्यायन देता है। ऐसे संस्थान / संगठन अपने स्वयं के पाठयक्रम की पेशकश करते हैं जिनकी पाठयचर्या नाइलिट पाठयक्रम से लगभग मिलती-जुलती है, के सापेक्ष प्रत्यायन प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न: प्रत्यायन कौन प्राप्त कर सकते है?
उत्तर: अनौपचारिक क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान / संगठन, जो उचित मापदंड को पूरा करते है, को इसके तहत अर्थात ओ (आधारभूत) स्तर, ए (उन्नत डिप्लोमा) स्तर, बी (एमसीए) स्तर तथा सी (एम.टेक.) स्तर के विशिष्ट स्तर के पाठयक्रमों के लिए प्रत्यायन दिया जाता है।

प्रश्न: प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए मापदंड कया है?
उत्तर: प्रत्यायन प्राप्त करने वाले संस्थान / संगठन केन्द्रीय / राज्य सरकार से पंजीकृत होने चाहिए तथा आवश्यक है कि:-

  • 90 वर्ग मीटर से अधिक के न्यूनतम कार्पेट क्षेत्र के साथ अपना परिसर (अथवा यदि किराए पर लिया गया है तो लीज दीर्घकालीन आधार पर होनी चाहिए जो स्तर से स्तर तक परिवर्तनशील होती है)

  • दोनों शिक्षण एवं सहायक संकाय से निर्मित संकाय

  • विशिष्ट स्तर / पाठयक्रम के पाठयविवरण के अनुसार प्रशिक्षण संचालित करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं लाइसेंस साफटवेयर

  • पुस्तकों का उत्तम चयन तथा पत्रिकाओं की मानक गुणवता तथा संस्थान / पाठयक्रम की वित वस्तु-सिथति सहित पुस्तकालय।

  • आवेदन जमा करने की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व समान पाठयक्रमों (कम्प्यूटर / आर्इटी संबंधित) का संचालन होना चाहिए उपयुक्त जिसका दस्तावेजी प्रमाण साथ में होना चाहिए।

प्रश्न: कैसे प्रत्यायन प्रापित हेतु आवेदन करेंघ्
उत्तर: प्रत्येक स्तरस्थान हेतु अंनतिम प्रत्यायन प्राप्त करने वाले संस्थानों / संगठनों को पृथक रूप से आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक ओएबीसी स्तर हेतु विवरणिका (आवेदन-प्रपत्र तथा विस्तृत मानदंड के साथ-साथ प्रत्यायन हेतु विस्तृत मापदंड शामिल है) में सभी विवरण उपलब्ध है।

प्रश्न: कैसे विवरणिका प्राप्त करें?
उत्तर: नाइलिट काउंटर (कैश) से व्यकितगत रूप से अथवा डाक अथवा निवेदन द्वारा उप निदेशक (वित), नाइलिट, इलेक्ट्रानिक्स निकतेन, 6 सीजीओ काम्पलेक्स, नर्इ दिल्ली-110003 को रू. 500- का डिमांड ड्राफट, जो नाइलिट, नर्इ दिल्ली के पक्ष में देय हो, को प्रेषण कर प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्न: नाइलिट द्वारा अनंतिम प्रत्यायन स्वीकृत किया जाता हैघ् इसके लिए अवधि क्या है?
उत्तर: प्रारंमिभक रूप से, ओएसी स्तर हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम प्रत्यायन स्वीकृत किया जाता है। 'बी' स्तर हेतु अनंतिम प्रत्यायन पांच वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न: अनंतिम प्रत्यायन प्रापित के लिए संकाय, हार्डवेयर एवं साफटवेयर की आवश्यकताएं क्या है?
उत्तर: सभी विवरण, नाइलिट विवरणिका एवं पाठयविवरण में उपलब्ध है जो समूल्य प्रकाशन है तथा नाइलिट, नर्इ दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न: कैसे अनंतिम प्रत्यायन करने के लिए आवेदन-प्रपत्र भरें?
उत्तर: विशिष्ट क्रमांक के साथ विवरणिका में ''अनंतिम प्रत्यायन हेतु आवेदन प्रपत्र'' मूल रूप में उपलब्ध होता है जिसे सभी दस्तावेजों के साथ-साथ भरा जाता है। उक्त प्रपत्र की टंकित प्रारूप की सिथति में, रिक्त आवेदन-प्रपत्र के दुरूपयोग से बचने के लिए क्रास करें तथा आवेदन-प्रपत्र को टाइप कर भरें। सभी दस्तावेजों के साथ अपेक्षित शुल्क तथा विवरणिका में सूचीबद्ध विभिन्न सहायक दस्तावेजों के साथ ''संलग्नों की चैकलिस्ट के अनुसार अनुक्रमिक ढंग से भरा जाए तथा उलट क्रम में क्रमांकित करें। 

तदनुसार, अनितम पृष्ठ (संलग्नों के चैकलिस्ट की मद 23) पृष्ठ संख्या 1 में दिया जाए। इसमें सभी उक्त दस्तावेजों को उचित तरह से अंकित करने के लिए सामान्य डबल पंच ''कार्डबोर्ड स्प्रिंग फाइल कवर'' का प्रयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात उक्त फाइल (सामानार्थ फाइल) की फोटोकापी तैयार की जा सकती है तथा प्रत्यायन अनुभाग, नाइलिट, नर्इ दिल्ली को मूल फाइल के साथ-साथ जमा की जा सकती है।

प्रश्न: कब प्रत्यायन स्वीकृत किया जाता है
उत्तर: सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बाद, नाइलिट द्वारा स्कीनिंग समिति का गठन किया जाता है, जो नाइलिट प्रत्यायित पाठयक्रमों का संचालन करने वाले संस्थान / संगठन का निरीक्षण करती है तथा स्क्रीनिंग समिति की संतोषजनक रिपोर्ट की प्रापित पर, प्रत्यायन स्वीकृत किया जाता है।
प्रश्न: यदि प्रत्यायन वैधता समाप्त हो गर्इ है तो क्या संस्थान / संगठन नाइलिट प्रत्यायन पाठयक्रमों का संचालन कर सकते हैं, क्या नाइलिट को पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन फार्म भेजना जारी रख सकते है?
उत्तर: प्रत्यायन समापित के बाद, सिथति आधार पर प्रत्यायन जारी रखनेवापस लेने हेतु नाइलिट प्रत्यायित पाठयक्रमों का संचालन करने वाले सभी संस्थानों / संगठनों से उचित संम्पे्रषण किया जाता है। उस समय तक, नाइलिट प्रत्यायित पाठयक्रमों का संचालन करने वाले संस्थान / संगठन नाइलिट को पंजीकरण एवं परीक्षा फार्म भेजना जारी रख सकते है।

प्रश्न: प्रत्यायन हेतु शुल्क क्या है?
उत्तर: नीचे प्रत्यायित पाठयक्रमों के लिए शुल्क सारणी इस प्रकार है:-

क्र.सं. उददेश्य धनराशि रू. में

1

'ओ', 'ए' व सी स्तरों हेतु अनंतिम प्रत्यायन

30,000.00

2

'बी' स्तर हेतु अनंतिम प्रत्यायन शुल्क

50,000.00

3

'ओ' व 'ए' स्तरों हेतु पूर्ण प्रत्यायन शुल्क

60,000.00

4

पुन: संयोजन शुल्क (स्थगित मामला)

10,000.00

5

पुन: संयोजन शुल्क (परिसर, नाम फ्रैंचाइजी / लाइसेंसधारी व अन्य परिवर्तन)

5,000.00

6

पुन: संयोजन शुल्क (स्थगित मामला)

20,000.00

7

तीन वर्ष की अवधि के लिए 'ओ' व 'ए' स्तर हेतु पूर्ण प्रत्यायन के विस्तार शुल्क

30,000.00

प्रश्न: पहले से प्रत्यायित पाठयक्रमों के नाम / परिसर / फे्रंचाइजी / लाइसेंसधारी के परिवर्तन हेतु कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूर्ण की जाए?
उत्तर: नाम / परिसर / फे्रंचाइजी / लाइसेंसधारी के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज (जो भी लागू हों) तथा शुल्क जमा किया जाए:

1.    संस्थान के नाम में परिसर का स्वामित्व के स्वत्व विलेखदीर्घ पटटे का प्रमाणकिराए का समझौता-पत्र की प्रमाणित प्रति यदि स्वत्व विलेख / लीज / किराए का समझौता-पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो तो उक्त कथित अंगे्रजी अनुवाद ''यर्थात अनुवाद'' के रूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। 

2.    लेआउट नक्शाप्लान वास्तुकार से विधिवत रूप से अनुमोदित हो। 

3.    संकाय प्रोफाइल (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में)

4.    हार्डवेयर की उपलब्धता (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में)

5.    साफटवेयर सिनेरियो (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में)

6.    पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों व पत्रिकाओं की सूची

7.    सभी निदेशकों / भागीदारों / न्यासियों / स्टेक होल्डरों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नाम / परिसर / फे्रंचाइजी / लाइसेंसधारी के परिवर्तन हेतु निवेदन

8.    फ्रैंचाइजर / अनुज्ञपितदाता से अनापति प्रमाणपत्र 

9.    नवीन नाम में संशोधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र

10.    प्रत्येक स्तर हेतु उक्त प्रति परिवर्तन के लिए स्क्रीनिंग कमिटी के पुन: संयोजन हेतु अपेक्षित शुल्क रू. 500-, जो मांगपत्र के रूप में नाइलिट, नर्इ दिल्ली के पक्ष में देय हो।

प्रश्न: कैसे पहले से ही प्रत्यायित पाठयक्रम के नाम / परिसरों / फ्रैंचाइजी / लाइसेंसधारी का परिवर्तन कार्यानिवत किया जाता है?
उत्तर: उपरोक्त परिवर्तन के संबंध में अपेक्षित शुल्क एवं दस्तावेंजों को जमा करने के बाद, नाइलिट द्वारा अनुश्रवण कमिटी का गठन किया जाता है जो नाइलिट प्रत्यायित पाठयक्रमों का संचालन करने वाले संस्थान / संगठन का निरीक्षण करती है तथा अनुश्रवण समिति की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उक्त परिवर्तन समिमलित / कार्यानिवत किए जाते है।

प्रश्न: क्या नाइलिट को भुगतान किया गया शुल्क प्रतिदेय है?
उत्तर: 'प्रत्यायन शुल्क' शीर्षक के अन्र्तगत विवरिणका के अनुलग्नक IV के अनुसार किसी भी दशा में शुल्क प्रतिदेय नहीं है।

प्रश्न: 'ओ','ए','बी' व 'सी' स्तरीय पाठयक्रमों के प्रत्यायन के संबंध में किसी अन्य पूछताछ के लिए किससे सम्पर्क करना चाहिए ?
उत्तर: प्रत्यायन लेने वाले संस्थानसंगठन अपने प्रश्नों के लिए सम्पर्क / संबोधन कर सकते है:
विस्तार संख्या 224, 227 / accr@nielit.in
नाइलिट प्रत्यायित पाठयक्रमों का संचालन करने वाले संस्थानसंगठन अपने प्रश्नों के लिए सम्पर्क / संबोधन कर सकते है।
विस्तार संख्या 224, 227 / postaccr@nielit.in

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